रीजनल मैनेजर सहारा इण्डिया कॉपरेटव सोसायटी को प्रशासन ने नोटिस जारी किया
देहरादून, सहारा इण्डिया समूह द्वारा संचालित सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमएससीएस/सीआर/333/2010 है, में निवेशित धनराशि, विलम्ब ब्याज व जुर्माने सहित भुगतान कराने के संबंध में ओमवती पत्नी आर.सी. पाल के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी सोनिका द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. एस के बरनवाल को जांच हेतु निर्देशित किया गया था।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. एस के बरनवाल के सम्मुख दोंनो पक्षों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के बयान/प्रतिउत्तर सुनने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वार रीजनल मैनेजर सहारा इण्डिया, कॉपरेटव सोसायटी लि0 खालसा सिल्वर ऑर, न्यू0न0-453/41, पुराना न0-88 द्वितीय मंजिल धर्मपुर देहरादून को 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता का जमाधन वापिस करने अन्यथा देहरादून स्थित कार्यालय तथा अन्य शाखाएं सील करने की कार्यवाही किए जाने एवं आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर वित्तीय लेन-देन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया है।