पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंक वित्तपोषण और धनशोधन के मामले में गुरुवार (18 जून) को आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के करीबी व आतंकी संगठन जमात उद दावा (जेयूडी) के चार शीर्ष नेताओं को जेल में कैद की सजा सुनाई। लाहौर स्थित एटीसी ने जेयूडी के जिन चार सरगनाओं को सजा सुनाई है, उनमें हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल है। अदालत के आदेशों के अनुसार, मक्की व हाफिज अब्दुल सलाम को कम से कम एक साल कैद और बीस हजार रुपए जुर्माना और प्रोफेसर जफर इकबाल और यहया मुजाहिद को कम से कम पांच साल कैद व पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने जेयूडी के संचालकों को ‘तन्जीम अल-अनफाल ट्रस्ट’ के नाम के स्वामित्व वाली संपत्तियों के उपयोग का दोषी पाया। यह संगठन प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की सहायक इकाई के रूप में काम कर रहा था। अदालत ने कहा कि इस संपत्ति का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादियों के समर्थन के लिए किया गया। इन चारों को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 के तहत दोषी पाया गया था।