मणिपुर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह पहले भाजपा में आ गए कांग्रेस के सात विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले लंबित मामलों पर शुक्रवार तक कोई आदेश न दें। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष द्वारा आज जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसे कल नहीं सुनाया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने गुरुवार को सात कांग्रेस बागियों से संबंधित मामले को सुना। हाईकोर्ट ने आगे कहा, “इस आदेश की प्रतियां सभी पक्षों के वकीलों और मणिपुर विधान सभा के सचिव को व्हाट्सएप या ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी।” अदालत ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव की ओर से उपस्थित वकील तरुणकुमार से अनुरोध किया जाता है कि वे आदेश के अनुपालन के लिए सचिव को सूचित करें। आपको बता दें कि मणिपुर से एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 19 जून को मणिपुर विधानसभा परिसर में मतदान होने वाला है।