सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 22 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 22 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बलात्कार मामले की शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने प्रस्तुत किया कि बलात्कार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है,

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